Bihar Gau Palan Yojana: गौ पालन पर बिहार सरकार देगी 50% से लेकर 75% की सब्सिडी, ऐसे करे आवेदन

Bihar Gau Palan Yojana

Bihar Gau Palan Yojana: बिहार सरकार द्वारा राज्य के पशुपालक नागरिकों के लिए गौ पालन व्यवसाय की शुरुआत करने हेतु आर्थिक मदद प्रदान करने के उद्देश्य से गौ पालन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत बिहार सरकार पशुपालन व्यवसाय की शुरुआत करने हेतु लोन प्रदान करेगी और सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले इस लोन पर 50% से लेकर 75% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

अगर आप बिहार राज्य के मूल निवासी नागरिक है और एक नए व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप पशुपालन का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। बिहार सरकार द्वारा पशुपालन व्यवसाय के लिए लोन प्रदान किया जा रहा है और इस लोन पर आपको 50% से लेकर 75% तक के सब्सिडी का अनुदान भी दिया जाएगा।

आगे इस आर्टिकल में हम आपको बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई गौ पालन योजना के अंतर्गत आवेदन फार्म जमा करने की प्रक्रिया, लगने वाले जरूरी दस्तावेज एवं इस योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई जरूरी पात्रता की जानकारी प्रदान करेंगे।

Bihar Gau Palan Yojana 2024

बिहार सरकार द्वारा राज्य में बेरोजगार युवाओं को नए व्यवसाय से जोड़ने एवं दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार गौ पालन योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत नए व्यवसाय की शुरुआत करने वाले नागरिकों को गौ पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार द्वारा चलाई जा रही पशुपालन की योजना के तहत नागरिक लोन प्राप्त कर सकते हैं और गौ पालन व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं।

सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत पशुपालक को देसी गाय पालने पर अनुदान राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत लोन प्राप्त करने वाला नागरिक अधिकतम 75% सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। सरकार द्वारा सब्सिडी की राशि आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

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सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत राज्य में दुग्ध उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी एवं गायों की संख्या को बढ़ाया जा सकेगा। इसके अलावा रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे जिसके माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा।

Bihar Gau Palan Yojana Eligibility

बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई गौ पालन योजना के अंतर्गत आवेदन फार्म जमा करने के लिए आपको निम्न पात्रता का पालन करना होगा। बताई जा रही पात्रता के अनुसार आप इस योजना में आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं।

  • बिहार गौ पालन योजना का लाभ केवल राज्य के मूल निवासी पशुपालक को दिया जाएगा।
  • इस योजना में आवेदन फार्म जमा करने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए।
  • आवेदक के पास पशुपालन के लिए आवश्यक क्षेत्र उपलब्ध होना चाहिए।
  • आवेदक के पास इस योजना से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए।

Bihar Gau Palan Yojana Required Documents

इस योजना के अंतर्गत आवेदन फार्म जमा करने हेतु लगने वाले दस्तावेज इस प्रकार हैं।

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • वोटर कार्ड
  • राशन कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • मूलनिवासी प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी

Bihar Gau Palan Yojana Online Apply

बिहार सरकार द्वारा गौ पालन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन फार्म जमा किए जा रहे हैं। आगे बताए जा रही प्रक्रिया के अनुसार आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं।

  • आवेदन फार्म जमा करने के लिए सबसे पहले आपको इस योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिककरें।
  • रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद प्राप्त यूजर आईडी एवं पासवर्ड के जरिए लॉगिन करें।
  • अब यहां उपलब्ध आवेदन फार्म पर क्लिक करके मांगी जा रही सभी जरूरी जानकारी को भरें।
  • आवश्यक दस्तावेज को अपलोड करें।
  • आखिर में सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन फार्म को जमा करें।

इस प्रकार आप बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई गौ पालन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन फार्म जमा कर सकते हैं और सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली 50% से लेकर 75% तक की सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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