Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राज्य के गरीब परिवार की बेटियों को शादी की चिंता से मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की गई थी। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत बीपीएल राशन कार्ड धारी परिवार की बेटियों को शादी के समय ₹51000 की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी की चिंता से मुक्त करने के लिए इस योजना को शुरू किया है। सरकार इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी बेटी को ₹51000 की राशि प्रदान करेगी। जिसके जरिए बेटी का परिवार खुशी-खुशी अपनी बेटी की शादी कर सकेगा।
अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी नागरिक है और राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आज इस आर्टिकल को आखिर तक जरूर पढ़ें। क्योंकि आज हम आपको इस योजना के अंतर्गत आवेदन फार्म जमा करने की प्रक्रिया लगने वाले जरूरी दस्तावेज एवं निर्धारित पात्रता की जानकारी प्रदान करने वाले हैं।
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बेटियों को लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार की बेटी को शादी के समय ₹51000 की राशि प्रदान करेगी। इस योजना का लाभ न सिर्फ बेटियों को मिलेगा बल्कि तलाकशुदा एवं विधवा महिलाएं पुनर्विवाह के लिए इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Eligibility
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन फार्म जमा करने से पहले आपको इस योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई जरूरी पात्रता की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश की मूल निवासी बेटियों को दिया जाएगा।
- इस योजना में आवेदन फार्म जमा करने वाली बेटी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करना चाहिए।
- आवेदन फार्म जमा करने वाली बेटी के परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता एवं शासकीय नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
- तलाकशुदा एवं विधवा महिलाओं के पास जरूरी दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए।
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Required Documents
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन फार्म जमा करते समय निम्न दस्तावेज की आवश्यकता लगेगी।
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- मूलनिवासी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- बीपीएल राशन कार्ड
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Online Apply
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन फार्म जमा किया जा सकता है। अगर आप इस योजना में आवेदन फार्म जमा करना चाहते हैं तो आपको आगे बताए जा रहे निम्न चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रहे विवाह पोर्टल पर जाना होगा।
- यहां आपको वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध विवाह पंजीयन वाले बटन पर क्लिक करना होगा।
- यहां आपको मांगी जा रही सभी जरूरी जानकारी को ध्यान पूर्वक भरना होगा।
- इस योजना में लगने वाले जरूरी दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
- आखिर मैं आप सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन फार्म को जमा कर दीजिए।
इस योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी जरूरी पात्रता का पालन करने वाली बेटियों को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। सरकार योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि आवेदक बेटी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर देगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ केवल सामूहिक विवाह करने पर प्रदान किया जाएगा।