Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2024: राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के लिए दुर्घटना बीमा योजना के रूप में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की शुरुआत की गई है। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत किसानों को दुर्घटना की स्थिति में 2 लाख रुपए तक की बीमा राशि प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना किसानों के लिए जीवन बीमा योजना के रूप में कार्य करेगी।
अगर आप भी राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आज इस आर्टिकल को आखिर तक जरूर पढ़ें। आज हम आपको इस योजना के तहत आवेदन जमा करने की प्रक्रिया एवं निर्धारित पात्रता और जरूरी दस्तावेज की जानकारी देने वाला है।
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2024
फरवरी 2021 में राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की शुरुआत की गई है। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत कृषि कार्य करते समय अगर किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु या फिर पूर्ण या आंशिक रूप से विकलांगता हो जाती है तो ऐसे में सरकार मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत किसानों को एवं किसानों के परिवार को ₹5000 से लेकर ₹200000 की आर्थिक मदद प्रदान करेगी यह राशि किसानों को मुआवजा के रूप में दी जाएगी।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा किसानों को प्रदान की जाने वाली मुआवजा राशि किसान के साथ घटित हुई दुर्घटना पर निर्भर करती है। दुर्घटना के दौरान क्षति के अनुसार राशि का भुगतान किसानों को एवं उनके परिवार को किया जाता है।
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अक्सर किसानों के साथ कृषि कार्य करते समय कुछ ना कुछ दुर्घटना घटित होती रहती है अधिकांश किसान अपने लिए दुर्घटना बीमा नहीं रखते हैं। ऐसे में किसानों के साथ घटित हुई घटना के बाद उनके परिवार को आर्थिक समस्या से जूझना पड़ता है। इसलिए राजस्थान सरकार ने अब राज्य के सभी किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की शुरुआत की है। ताकि ऐसी दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में किसान एवं किसान के परिवार की आर्थिक मदद की जा सके।
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Eligibility
अगर आप राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए इस योजना में आपको आवेदन फार्म जमा करना होगा आवेदन फार्म जमा करने के लिए सरकार द्वारा जरूरी पात्रता निर्धारित की गई है। राज्य के जो किसान सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता का पालन करेंगे उन्हें योजना का लाभ मिलेगा।
- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासी किसान को दिया जाएगा।
- सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना केवल कृषि कार्य करते समय किसानों के साथ घटित हुई दुर्घटना पर लागू होगी।
- इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना के दौरान किसान की मृत्यु हो जाने पर मुआवजा राशि का भुगतान किसान के बेटे/बेटी या फिर पत्नी को किया जाएगा।
- आवेदन फार्म जमा करने वाले किसान द्वारा किसी अन्य बीमा योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
- किसान परिवार को दुर्घटना घटित हो जाने के बाद 6 महीने के अंदर जिला कार्यालय में जाकर बीमा राशि के क्लेम हेतु आवेदन करना होगा।
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Documents
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र
- दुर्घटना की स्थिति में विकलांगता प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- भूमि संबंधी दस्तावेज
- आवेदन फार्म की रसीद
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Application Process
- सबसे पहले आपको अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय जाना होगा।
- यहां से आपको मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फार्म में मांगी जा रही जरूरी जानकारी को भरना होगा।
- जरूरी दस्तावेज आवेदन फार्म के साथ संलग्न करने होंगे।
- आखिर में आवेदन फार्म को संबंधित कार्यालय जाकर जमा कर दीजिए।
- इस प्रकार आप मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।